13 मई, 2026 | केरल, तिरुअनंतपुरम। केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में बहुमंजिली इमारत में जल आपूर्ति के मामलों और संबंधित अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया है। इस मामले में न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। प्रबंधन की खामियों को लेकर उठे सवालों के बीच न्यायाधीशों ने संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश देने का निर्देश दिया।
यह मामला उस समय सामने आया जब नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल उठे और कहा गया कि जल आपूर्ति की व्यवस्था में कई खामियां हैं, जिससे निवासियों को पीने के पानी की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। न्यायालय ने संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पर्यावरण और स्वच्छता मानकों का पूरी तरह पालन किया जाए। इस प्रकार का प्रशासनिक कदम उच्च न्यायालय की सजगता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक सुविधाएं समय पर मिलें।





