13 मई, 2026 | पंजाब, चंडीगढ़। पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूर्वक्लीन की गई उनके खिलाफ कार्रवाई के विरोध में हाई कोर्ट का सहारा लिया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी, गिरफ्तारी के आधार और रिमांड आदेश को रद्द करने की मांग की है। मंत्री का आरोप है कि उनकी गिरफ्तारी में कानून के नियमों और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
अरोड़ा ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें बिना उचित प्रक्रिया पूरी किए और कानूनी मानकों का पालन किए बिना गिरफ्तार किया गया है, जो कि उनके अधिकारों का उल्लंघन है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश शीला नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी ने सुनवाई की।
हालांकि, अभी इस याचिका पर अगली सुनवाई कब होगी, इसकी जानकारी नहीं मिली है। यह मामला पंजाब कांग्रेस सरकार और ईडी के बीच चल रहे जांच प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।





